करोना (Corona ) संक्रमण को फैलाना, छिपाना और नियमों को ना मानना पहुँचा सकता है आपको जेल जानिए क्या हैं नियम

करोना (Corona ) संक्रमितों की संख्या पूरे विश्व में बढ़ती जा रही  हैं ऐसे में सभी देशों ने अपनी गाइड लाइन जारी की  हैं जिसके चलते करोना की टेस्टिंग कराना और सरकार का सहयोग करने के बिंदु दिए गए हैं। 

महामारी अधिनियम 1897 


▶️ इस अधिनियम का प्रयोग बड़ी लाइलाज बीमारी को देश में फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जनहित में किया जाता हैं। 


▶️ इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे आबादी से दूर ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उसका इलाज करा जा सके। 


▶️ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार को अधिकार होता है कि राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर रोक लगा दी जाए। 


करोना होने पर अपको हों सकती हैं जेल? 


 भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि आप महामारी फैलते हैं और उसे छिपाते हैं तो आपको जेल तक हो सकती है। 

IPC की धारा 269 और 270 के तहत संक्रमण को फैलाना एक दंडनीय अपराध है।

पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत  FIR दर्ज कर सकती है। यदि किसी पर ये धारा लगती है तो उसे 2 साल तक का कारावास दिया जा सकता है।

हमारा आपसे निवेदन 🙏

यदि अपको करोना हैं और आप उसे छिपा रहे तो नियमो के अनुसार आपको जेल हो सकती हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आप से निवेदन करते हैं कि आप बीमारी को छिपाए नहीं बल्कि स्वास्थ्य परीक्षण के साथ मेडिकल सेवा ले जिससे आपको स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी। 

हमे बीमारी से लड़ना हैं बीमार से नहीं। 

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